राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट

राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) केवल तीन साल के लिए वैध होगा। मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। 


राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। राहुल के पासपोर्ट पर दलीलें... विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी: राहुल ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट की मांग की है, यह मैक्सिमम है। लेकिन यह बहुत ही स्पेशल केस है। पासपोर्ट कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राहुल के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट मांगने की कोई जायज वजह नहीं है। केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए और इसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। हाल ही में मैं ब्रिटेन गया था। वहां एक अधिकारी ने मुझे बताया कि राहुल गांधी खुद को ब्रिटिश सिटिजन घोषित कर चुके हैं। 

भारतीय कानूनों के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता सीधे खत्म हो जानी चाहिए। स्वामी की दलीलों पर राउज एवेन्यु कोर्ट: अच्छा, स्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट ना दिया जाए। बस वो यह कह रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट एक साल के लिए दिया जाना चाहिए। राहुल की एडवोकेट चीमा: 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना रुटीन व्यवस्था है। नागरिकता को लेकर परेशानी का कोई मसला ही नहीं है। ज्यादा गंभीर आरोप वालों को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया। इसमें 2जी जैसे मामले भी शामिल हैं। मानहानि केस में जमानत देते वक्त यह शर्त नहीं रखी गई थी कि विदेश जाने से पहले राहुल को कोर्ट को सूचना देनी होगी। राहुल गांधी से राउज एवेन्यु कोर्ट: क्या आप जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं? राहुल की एडवोकेट चीमा: हां, बिल्कुल। क्रॉस एग्जामिनेशन जारी है। स्वामी से राउज एवेन्यु कोर्ट: ज्यादा गंभीर मामलों में भी पासपोर्ट दे दिए गए। राहुल के वकील की इस दलील पर आपको कुछ कहना है मिस्टर स्वामी? सुब्रमण्यम स्वामी: अगर पहले कुछ गलत हुआ है, तो उसे परम्परा नहीं बना देना चाहिए। 


 स्वामी ने कहा था- नेशनल हेराल्ड की जांच पर असर पड़ेगा इससे पहले 24 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी।​​​​ सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने के लिए NOC की मांग का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। राहुल के वकील बोले- ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई पेंडिंग नहीं है और ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2018 से पेंडिंग है। इस दौरान राहुल गांधी कई बार विदेश गए हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है। भाजपा नेता ने राहुल और सोनिया के खिलाफ केस किया था स्वामी ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ केस किया था। इस पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने स्वामी को राहुल की अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा था। 

 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने 23 मई को याचिका दायर कर कोर्ट से नए पासपोर्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने की मांग की थी। बता दें कि राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की गुहार लगाई है। 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं राहुल बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं। जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों गई 13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’ इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

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