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ट्रंप को झटका, भारत पर लगने वाला 50 फीसदी ट्रैरिफ अवैध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका अदालत से मिला है। वाशिंगटन डीसी की जिला अदालत की जज जिया कॉब ने ट्रंप प्रशासन के फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन नियम की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने कहा कि यह फैसला अप्रवासियों के अधिकारों का हनन करता है और अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन (Fifth Amendment) के खिलाफ है।

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2025 से यह नीति लागू की थी, जिसके तहत उन सभी अप्रवासियों को तुरंत गिरफ्तार और बाहर निकाला जाने लगा, जिनके पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है और यह प्रमाण भी नहीं है कि वे कम से कम 2 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। पहले यह प्रक्रिया सीमित और औपचारिक थी, लेकिन अब इसे तेज़ कर दिया गया था।

जज जिया कॉब ने अपने आदेश में साफ कहा कि, “हर चीज से परे केवल अप्रवासियों को किसी भी तरह देश से बाहर करने पर फोकस करना उचित नहीं है। उन्हें भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार मिले हुए हैं।” अदालत ने इस नीति को अप्रवासियों की स्वतंत्रता पर गहरा आघात करार दिया।

ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन जिला अदालत ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी फिलहाल यह फैसला लागू रहेगा और प्रशासन को अप्रवासियों के अधिकारों का सम्मान करना होगा।

इससे पहले भी ट्रंप को टैरिफ (आयात शुल्क) नीति पर अदालत से करारा झटका मिला था। अमेरिकी संघीय अदालत ने उनके टैरिफ फैसले को गैरकानूनी बताते हुए 14 अक्टूबर तक इन्हें हटाने और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है। यानी, लगातार अदालतें ट्रंप की नीतियों को असंवैधानिक और कानूनविरोधी मान रही हैं।

यह घटनाक्रम ट्रंप की नीतियों और कानूनी रणनीतियों पर सवाल उठाता है। एक तरफ टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार जगत को प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन ने अमेरिकी समाज में तनाव बढ़ाया। अदालत के ताजा फैसले से अप्रवासियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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